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लॉकडाउन 2.0 गाइडलाइंस : अब मास्क पहनना अनिवार्य

PM Narendra Modi

कोरोना वायरस संकट को देखते हुए लॉकडाउन को 3 मई तक के लिए बढ़ा दिया गया. वही इसके साथ गृह मंत्रालय ने बुधवार को गाइडलाइन्स जारी की है. 3 मई तक देश भर में लॉकडाउन को देखते हुए सार्वजनिक जगहों, दफ्तरों और फैक्ट्रियों सबके लिए दिशा-निर्देश जारी किए हैं-

मास्क पहनना अनिवार्य, पांच या ज्यादा लोगों के जमा होने पर पाबंदी है. पब्लिक प्लेस में थूकने पर भी रोक है. किसी भी जगह के कर्ताधर्ता सोशल डिस्टेंसिंग लागू करने के लिए जिम्मेदार होंगे. शराब, गुटखा, तंबाकू की बिक्री पर पूरी तरह रोक.

लॉकडाउन की पूरी अवधि के दौरान राज्यों के बॉर्डर भी सील रहेंगे, जिसका मतलब है कि बस, मेट्रो, हवाई और ट्रेन सफर नहीं किया जा सकेगा. इन सबके अलावा स्कूल, कोचिंग सेंटर और अन्य शैक्षणिक संस्थान भी बंद ही रहेंगे.

नए दिशा निर्देशों के अनुसार, सभी सामाजिक, राजनीतिक, खेल, धार्मिक समारोह, धार्मिक स्थल, प्रार्थना स्थल तीन मई तक जनता के लिए बंद रहेंगे.

आपको बताते चलें कि इस देशव्यापी बंद का उद्देश्य कोरोना वायरस वैश्विक महामारी पर लगाम लगाना है जिसके कारण देश में अभी तक 370 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है तथा 11,000 से अधिक लोग संक्रमित हो चुके हैं.

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