निर्भया गैंग रेप मामला: चारों को मृत्युदंड की सजा बरकरार, 22 जनवरी को फांसी
News NewsAbtak

निर्भया गैंग रेप मामला: चारों को मृत्युदंड की सजा बरकरार, 22 जनवरी को फांसी

देश की सबसे भयावह निर्भया गैंगरेप और हत्या के मामले में मृत्युदंड की सजा पाए चारों दोषियों को मिली मौत की सजा पर असमंजस की स्थिति बरकरार है। मीडिया ख़बरों की माने तो चारों कैदियों- विनय, अक्षय, मुकेश और पवन को 22 जनवरी को फांसी की सजा दी जानी तय हुई है।

निर्भया सामूहिक बलात्कार और हत्या मामले में मौत की सजा पाये चार दोषियों में से एक मुकेश कुमार सिंह ने बुधवार को दिल्ली उच्च न्यायालय का रूख किया। उसने न्यायालय से उसकी फांसी की सजा की तिथि को इस आधार पर स्थगित किये जाने का अनुरोध किया है कि उसकी दया याचिका राष्ट्रपति के समक्ष लंबित है।

याचिका का उल्लेख अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सतीश कुमार अरोड़ा के समक्ष किया गया है जिन्होंने बृहस्पतिवार के लिए राज्य और पीड़िता के अभिभावक को नोटिस जारी किये। अदालत ने मुकेश के वकील से कहा कि अभियोजक को याचिका की प्रति उपलब्ध कराई जाये।

निचली अदालत द्वारा इन दोषियों को फांसी देने के लिये वारंट जारी करने के सात जनवरी के आदेश के खिलाफ दोषी की याचिका पर दिल्ली उच्च न्यायालय ने विचार करने से इनकार कर दिया था। इसके बाद मंगलवार को उच्चतम न्यायालय ने उसकी सुधारात्मक याचिका को खारिज कर दिया था। उसने उसी दिन राष्ट्रपति के समक्ष दया याचिका दायर की।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

X