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रजनीकांत पर जुर्माना मामले में कोर्ट ने दी अभिनेता को चेतावनी

साउथ सिनेमा के स्टार रजनीकांत ने टैक्स माफी को लेकर मद्रास हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. दरअसल अपने मैरिज हॉल के टैक्स को लेकर मद्रास हाई कोर्ट पहुंचे हैं. उन्होंने चेन्नई में अपनी प्रोपर्टी (श्री राघवेंद्र कल्याण मंडपम) के लिए ग्रेटर चेन्नई कॉर्पोरेशन द्वारा 6.5 लाख रुपये के टैक्स की मांग के खिलाफ याचिका दायर की है.

दिग्गज फिल्म अभिनेता और सुपरस्टार रजनीकांत टैक्स माफी के लिए मद्रास हाईकोर्ट पहुंचे, लेकिन जज ने ही उन पर जुर्माना लगाने की बात कह डाली. रजनीकांत ने ग्रेटर चेन्नई कॉर्पोरेशन की ओर से उनके श्री राघवेंद्र कल्याण मंडपम के लिए संपत्ति कर के तौर पर साढ़े छह लाख रुपये की कर मांग को लेकर याचिका दायर की थी.

इस पर कोर्ट ने रजनीकांत को चेतावनी देते हुए कहा कि कर की मांग के खिलाफ कोर्ट आने के लिए उन पर लागत (कास्ट) लगाई जा सकती है. रजनीकांत के वकील ने अपना केस वापस लेने के लिए कोर्ट से थोड़ा समय मांगा है. दरअसल, अभिनेता का कहना था कि उन्होंने 24 मार्च से मैरिज हॉल का इस्तेमाल नहीं किया तो टैक्स किस आधार पर लिया जा रहा है.

रजनीकांत ने याचिका में कहा कि हॉल लॉकडाउन से इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है तो इस वजह से राजस्व भी नहीं बना है. अगर राजस्व ही नहीं बना तो टैक्स कैसे बन रहा है. एक रिपोर्ट में बताया गया है कि निगम ने छमाही आधार पर संपत्ति कर नोटिस भेजा था.

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