Box Office News

दिल्ली हाई कोर्ट ने ‘अपमानजनक कंटेंट’ को लेकर न्यूज चैनलों को दी चेतावनी

अक्टूबर में 4 फिल्म एसोसिएशन और 34 फिल्म निर्माताओं ने कुछ चैनल और उनके पत्रकारों के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी। उन्होंने न्यूज चैनल्स पर बॉलीवुड को बदनाम करने का आरोप लगाया था। इस मामले को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट की ओर से न्यूज चैनल्स और पत्रकारों को हिदायत दी गई है कि उनकी ओर से अपमानजनक कंटेंट न चैनल पर प्रसारित हो और न ही इसे सोशल मीडिया हेडलाइंस में पोस्ट किया जाए।

जस्टिस राजीव शकधर की बेंच ने कहा, “मुझे चैनल्स के वकील ने यह सुनिश्चित किया है कि वे केबल टीवी विनियमन अधिनियम के तहत बनाए गए प्रोग्राम कोड और नियमों का पालन करेंगे।” मामले की अगली सुनवाई 14 दिसंबर को होगी।

याचिका में अपील की गई थी कि चैनल रिपब्लिक टीवी, इसके पत्रकार अर्नब गोस्वामी, प्रदीप भंडारी, चैनल टाइम्स नाउ, इसके पत्रकार राहुल शिवशंकर और नविका कुमार को बॉलीवुड हस्तियों के खिलाफ गैर-जिम्मेदाराना और अपमानजनक रिपोर्टिंग रोकने के निर्देश दिए जाएं।

कोर्ट ने प्रिंसेज डायना की मौत का उदाहरण दिया

कोर्ट ने इस दौरान ब्रिटिश राजकुमारी डायना का उदाहरण दिया, जिनकी मौत 1997 में हुई थी। कोर्ट ने कहा, “राजकुमारी डायना के केस में उनकी मौत इसलिए हुई, क्योंकि वे मीडिया से दूर भाग रही थीं। आप इस तरह से नहीं जा सकते।” गौरतलब है कि प्रिंसेज डायना की कार फोटोग्राफर्स से बचने के चक्कर में एक पोल से टकरा गई थी और 31 अगस्त को 1997 को उनकी मौत हो गई थी।

Exit mobile version