सुशांत केस में गैर-जिम्मेदाराना कवरेज पर चैनल को मिली फटकार
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सुशांत केस में गैर-जिम्मेदाराना कवरेज पर चैनल को मिली फटकार

सुशांत सिंह राजपूत मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट ने बुधवार को मीडिया चैनल को जोरदार फटकार लगाई है। इतना ही नहीं बॉम्बे हाईकोर्ट ने नेशनल ब्रॉडकास्टर्स फेडरेशन (एनबीएफ) से भी पूछा है कि इस मामले में हो रही गैर-जिम्मेदाराना कवरेज पर उन्होंने खुद कोई एक्शन क्यों नहीं लिया।

बॉम्बे हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस गिरीश एस कुलकर्णी की पीठ ने इस मामले में महाराष्ट्र के पूर्व सीनियर अफसरों, एक्टिविस्ट, वकील और एनजीओ की पीआईएल पर सुनवाई करते हुए यह बात कही।

बॉम्बे हाईकोर्ट ने रिपब्लिक की ओर से पेश वकील माल्विका त्रिवेदी से रिपब्लिक टीवी के मृत शरीर की तस्वीरों को प्रसारित करने और अभिनेता की मौत के मामले में हत्या या आत्महत्या की अटकलबाजी उत्पन्न करने पर भी सवाल पूछा। वही हाईकोर्ट ने अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में रिपब्लिक द्वारा चलाए गए हैशटैग अभियान और मामले की विभिन्न खबरों के मुद्दे पर भी सवाल किए।

हाईकोर्ट ने अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में ट्विटर पर रिपब्लिक द्वारा चलाए गए हैशटैग ‘रिया को गिरफ्तार करो’ का भी जिक्र किया। हाईकोर्ट ने सुशांत सिंह राजपूत की मौत कवरेज पर चिंता जाहिर करते हुए कहा देश में सुसाइड रिपोर्टिंग के संबंध में कुछ गाइडलाइंस हैं। क्या मृतक व्यक्ति के लिए आपके पास कोई सम्मान नहीं है।

हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस दीपांकर दत्ता ने आगे कहा जब तुम ही इंवेस्टिगेटर, अभियोजन पक्ष और जज बन गए हो तो न्यायपालिका का क्या काम बचा? हम यहां किस लिए बैठे हैं? हाईकोर्ट ने आगे कहा ब्रॉडकास्टर्स एयरवेव्स का प्रयोग करते हैं जो पब्लिक प्रॉपर्टी है, इन्हें बिना रेगुलेशन के नहीं छोड़ना चाहिए।

आपको बताते चले कि इससे पहले बॉलीवुड के 4 बड़े एसोसिएशन, फिल्म स्टार्स और फिल्म निर्माताओं ने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर करते हुए दो न्यूज़ चैनल्स – रिपब्लिक टीवी, टाइम्स नाउ और चार एंकर्स के खिलाफ शिकायत की थी। उस याचिका में इन चैनल्स द्वारा बॉलीवुड के खिलाफ की जा रही रिपोर्टिंग पर भी रोक लगाने की मांग की गई थी। इसके अलावा याचिका में इनके द्वारा बॉलीवुड के लोगों पर की गई आपत्तिजनक टिप्पणियों को वापस लेने की भी मांग की गई थी।

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