बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान (Shahrukh Khan) के बेटे आर्यन खान (Aryan Khan) की मुश्किल कम होने का नाम नहीं ले रही। देश के सबसे बड़े वकील को हायर करने के बावजूद किंग खान अपने बेटे की जमानत कराने में कामयाब नहीं हो पा रहे हैं। बुधवार को भी आर्यन की जमानत याचिका खारिज कर दी गई, जिसके बाद गुरुवार की सुबह बादशाह खान अपने बेटे से मिलने ऑर्थर रोड जेल (Arthur Road jail) पहुंच गए।
बुधवार को मुंबई के एनडीपीएस कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका को खारिज कर दी। बता दें कि आर्यन खान और उनके दोस्त अरबाज मर्चेंट, मुनमुन धमेचा सहित 8 लोगों पर ड्रग्स का सेवन और लेन-देने करने का आरोप है। फिलहाल इस मामले के सभी आरोपी मुंबई के आर्थर जेल में हैं। शाहरुख खान बेटे आर्यन खान से मिलने आर्थर जेल पहुंचे हैं। ड्रग्स के मामले में जेल में बंद बेटे आर्यन से मिलने आर्थर रोड जेल गए थे शाहरुख खान (Shahrukh Khan)। गौरतलब है कि एनडीपीएस के जज वीवी पाटील ने 21 पेज का आर्डर दिया था। इसमें उन्होंने बताया कि क्यों यह केस जमानत के लिए सही नहीं है। अपने 21 पेज के आर्डर में वीवी पाटिल ने कहा है, मटेरियल ऑन रिकॉर्ड दर्शाता है कि आर्यन खान, अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमीजा प्राइमा फेसी मामले में संलिप्त है जो कि ग्रेव और सीरियस ऑफेंस है। इसके चलते उनको बेल नहीं दी जा सकती।
21 अक्टूबर को आर्यन की न्यायिक हिरासत के 14 दिन पूरे हो रहे हैं, तो उन्हें एक बार फिर किला कोर्ट में पेश किया जाएगा। 2 अक्टूबर की रात ‘कॉर्डेलिया द इम्प्रेस’ नाम के क्रूज से एनसीबी ने आर्यन को 7 अन्य आरोपियों के साथ गिरफ्तार किया था, जिसके बाद से वो अबतक गिरफ्त में है।
वीवी पाटिल ने यह भी कहा कि एविडेंस को देखते हुए ऐसा नहीं कहा जा सकता कि उन्होंने क्राइम नहीं किया है और यह भी नहीं कहा जा सकता कि जमानत देने के बाद वह दोबारा इसे नहीं करेंगे। गौरतलब है कि आर्यन और सात अन्य लोगों को एनडीपीएस एक्ट के सेक्शन 8ब, 20इ, 27, 28 और 29 के अंतर्गत गिरफ्तार किया गया है। वहीं एनडीपीएस कोर्ट से जमानत खारिज होने के बाद आर्यन खान के वकीलों ने बॉम्बे हाई कोर्ट में जमानत की अर्जी दी है। परिवार की ओर से साढ़े चार हजार रुपए 11 अक्टूबर को मिले हैं। पिछले हफ्ते आर्यन खान को माता-पिता से वीडियो कॉल के माध्यम से बात करने की अनुमति मिली थी।